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नियम व कार्यविधि

1.   इसरो, बिना कोई कारण बताए परियोजना के लिए अनुमोदित निधि, पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार रखता है।
 
2.   अनुमोदित निधि केवल उसी कार्य के लिए उपयोग करना होगा, जिस कार्य के लिए उसे प्रदान किया गया है, जब तक इसरो अन्यत: सहमति दें। समर्थन के हर वर्ष के अंत में अनुदानग्राही संस्था को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, यह बताते हुए कि निधि का उपयोग उपर्युक्त बताए गए अनुसार ही किया गया है।
 
3.   अनुमोदित परियोजना/अन्वेषण से उत्पन्न सभी रिपोर्टों एवं प्रकाशनों में इसरो के समर्थन की आभारोक्ति की जानी चाहिए। इसरो के समर्थन पर आधारित किसी भी लेख के प्रकाशन से पहले संस्था, इसरो से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी। ऐसी अनुमति को अकारण रोका नहीं जाएगा।
 
4.   अनुदान की सहायता से किए गए अनुसंधानों के फलस्वरूप प्रकाशित सभी लेखों की दो प्रतिलिपियाँ इसरो को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 
5.   इसरो से अनुदान प्राप्त करने वाले कोई भी अन्वेषक, कार्य के परिणामों का वाणिज्यिक उपयोग, पेटेन्ट या किसी भी अन्य माध्यम से नहीं करेंगे। इसरो यह निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार रखता है कि क्या किसी पेटेन्ट को लिया जाए और अगर लिया जाए, तो किस उपयोग के लिए लिया जाए और वह किसी अन्वेषण के परिणाम से हो। सभी पेटेन्ट इसरो के नाम पर होंगे, तथा इसरो द्वारा, वाणिज्यिक लाभ उठाने का एकमात्र अधिकार रखा जाएगा। मूल संस्था एवं इसरो द्वारा अन्वेषक को स्वामिस्व के लिए भागीदारी पर निर्णय, इसरो द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
 
6.   प्रधान अन्वेषक को चाहिए कि वे कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें। उन्हें यह भी चाहिए कि वे परियोजना की समाप्ति पर अनुसंधान एवं विकास कार्यों के परिणामों पर एक विस्तृत वैज्ञानिक एवं/तकनीकी रिपोर्ट की दो प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करनी होगी। इन रिपोर्टों की एक प्रतिलिपि, प्रस्ताव भेजे गए पते पर भेजे और दूसरा वैज्ञानिक सचिव, इसरो मुख्यालय को भेजा जाए। उत्तरवर्ती वर्ष के लिए निधि जारी करने हेतु वार्षिक रिपोर्ट भेजा जाना चाहिए। रिपोर्ट इसरो की संपत्ति बन जाएगी।
 
7.   इसरो द्वारा वित्तपोषित परियोजना कार्य की प्रगति की समीक्षा करने हेतु संस्था के आवधिक दौरे के लिए इसरो द्वारा वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाए।/
 
8.   इसरो निधि से क्रय की गई सामग्रियों की संपत्ति सूची, उपकरण के विवरण, संक्षिप्त विनिर्देशन, लागत रुपयों में, क्रय की तिथि एवं पूर्तिकर्ता के नाम और संस्था प्रधान से प्राप्त क्रय प्रमाण-पत्र के साथ इसरो को भेज दिया जाना चाहिए। उपकरणों की सभी सामग्री एवं गैर-उपभोज्य सामग्री, जिनकी कीमत रु. 5000 से ज्यादा हो, इसरो की संपत्ति रहेगी तथा इसरो के पास कार्यकाल के दौरान या परियोजना की समाप्ति पर उसे वापस लेने, स्थानांतरित करने या निपटाने का अधिकार है।
 
9.   इसरो निधि से उठाये गए व्यय का लेखा, उचित रूप से बनाया रखना चाहिए तथा एक अनुमोदित लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया जाना चाहिए। अंतिम वित्तीय दस्तावेज़ जिसमें संपरीक्षित लेखा विवरण एवं निधि उपयोग प्रमाण-पत्र की अनुलिपि शामिल हो, प्रत्येक समर्थन वित्तीय वर्ष के अंत में इसरो को भेज दिया जाना चाहिए। आगामी वर्ष के लिए निधि को पर्याप्त रूप से पहले से जारी करने हेतु, परियोजना के सभी परिचालन वर्ष के लिए परियोजना से संबंधित वित्तीय विवरण इसरो को भेजा जाना चाहिए। यह संस्था का उत्तरदायित्व है कि वे इसरो से अनुसंधान परियोजना के लिए अनुदान आहरित करने की तिथि से 12 महीने की समाप्ति तक तथा सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला/परिसंवाद के लिए निधि उपयोग प्रमाण-पत्र (एफयूसी) एवं संपरीक्षित लेखा विवरण (एएएस), वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ), अंतरिक्ष विभाग को प्रस्तुत करें। सभी संस्थाएं जो अंतरिक्ष विभाग से अनुदान आहरित करती है उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे अनुबंधित समय के अंदर सभी वित्तीय दस्तावेज़ प्रस्तुत करें तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ), अंतरिक्ष विभाग को विभाग से आहरित सभी अनुदानों के वित्तीय दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में कोई भी विलंब का परिणाम, निधि को जारी करने में देरी होगी। ऐसी स्थिति में प्रधान अन्वेषक परियोजना को बढ़ाने या परियोजना के विषयपरक को आशोधित करने की माँग नहीं कर सकता।
 
10.   परियोजना निधि वार्षिक तौर पर जारी की जाती है। आगामी वर्ष के लिए आगे जारी की जाने वाली निधि, परियोजना के तकनीकी निष्पादन एवं गत वर्ष के दौरान जारी की गई निधि के उपयोग के आधार पर होगी। रिपोर्ट वर्ष के दौरान दिखाया गया कोई भी अव्ययित शेष, अगले वर्ष के लिए देय निधि से समायोजित किया जाएगा।
 
11.   अगर संस्वीकृत राशि समर्थन की पूरी अवधि के दौरान खर्च नहीं हुआ है तो शेष राशि, परियोजना की समाप्ति के एक महीने बाद वेतन लेखा अधिकारी, अंतरिक्ष विभाग को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए।
 
12.   अगर एक संस्था सुपुर्द काम निष्पादित करने या पूरा करने की स्थिति में नहीं हो तो वह संस्था परियोजना का अनुदान किसी अन्य संस्था को नहीं दे सकता। ऐसे मामलों में अनुदान की पूरी राशि तुरंत ही इसरो को वापस चुका दिया जाना चाहिए।
 
13.   संस्था द्वारा परिसंपत्ति की स्थायी एवं अर्ध-स्थायी पंजी रखी जानी चाहिए और यह इसरो स्टाफ द्वारा समीक्षा हेतु उपलब्ध होनी चाहिए।
 
14.   पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से इसरो अनुदान से अर्जित परिसंपत्ति, पूर्व मंजूरी के बिना, जिस के लिए अनुदान संस्वीकृत, उसके अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका निपटारा या अन्य एजेंसी को स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।
 
15.   इसरो के अनुसंधान अनुदानों की निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है, मगर किसी भी परियोजना का निधिकरण उसकी समाप्ति तक परियोजना के आरंभ की तिथि में जो निबंधन व शर्तें विद्यमान थी वहीं नियमित रहेंगी, जब तक, अन्यथा पारस्परिक धारित हो। शैक्षिक संस्था/प्रधान अन्वेष्क अनुदर्शी तिथि से अध्येतावृत्ति या उसके अन्य तत्वों के संशोधन का दावा नहीं कर सकता।
 
16.   परियोजना को आगे बढ़ाने में संस्था की असमर्थता, प्रधान अन्वेषक के संस्था छोड़ने की स्थिति आदि में इसरो, अनुमोदित परियोजना को एक संस्था से दूसरी संस्था को स्थानांतरित करने का अधिकार रखता है।

सामान्य नियम

इसरो अनुसंधान अध्येतावृत्ति, अनुसंधान असोसिएटशिप एवं अनुसंधान वैज्ञानिक, इसके आगे अध्येतावृत्ति, असोसिएटशिप एवं वैज्ञानिक उल्लिखित है, जो इसरो द्वारा अनुमोदित विशिष्ट परियोजना या शिक्षा/अनुसंधान योजना के लिए पुरस्कृत किए जाते हैं। परियोजना के अनुमोदन के तुरंत बाद अनुसंधान अध्येता के स्तर में परिवर्तन को अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्येतावृत्ति, असोसिएटशिप एवं वैज्ञानिक के प्राप्तिकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे इसरो द्वारा प्रवर्तित परियोजना के प्रधान अन्वेषक के अधीन पूर्णकालिक रूप से अनुसंधान कार्य का संचालन करें। व्यक्तिगत अनुसंधान अध्येता/असोसिएट के विशेष मामलों में, जिस अनुसंधान कार्य के लिए इसरो द्वारा अध्येता प्रस्तावित की गई है उस परियोजना/कार्यक्रम/योजना में उल्लेखित अनुसंधान कार्य के शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी को नियंत्रित किया जा सकता है।

अनुमोदित परियोजना के संबंध में संस्था द्वारा नियुक्त एक सदस्य को इसरो नामित कर सकता है।

इसरो द्वारा नियुक्त अध्येता/असोसिएट/वैज्ञानिकों को एक संस्था से दूसरी संस्था को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

इसरो अध्येतावृत्ति/असोसिएटशिप/वैज्ञानिक के पुरस्कार, का अर्थ इसरो द्वारा हितभागियों को रोज़गार का आश्वासन या गारंटी देने से नहीं है।

सामान्यत: अध्येतावृत्ति/असोसिएटशिप/वैज्ञानिकों की उच्च सीमा परियोजना के अनुरूप होगी। तथापि, अपवादी मामलों में, मुख्यत: अध्येता को सभी डॉक्ट्रर्ल शोध-प्रबंध के प्रस्तुत करने हेतु अवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने हेतु, इसरो विभिन्न मामलों एवं योग्यता के आधार पर अध्येतावृत्ति के कार्य काल को आगे बढ़ाने पर विचार करेगा। तथापि, अध्येता या प्रधान अन्वेषक, आगे बढ़ाए गए कार्यकाल का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकते।

विश्वविद्यालय/संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अध्येता/असोसिएट/वैज्ञानिकों को अध्येतावृत्ति /असोसिएटशिप/वैज्ञानिकों के कार्यकाल के दौरान सामान्य अवकाश के अतिरिक्त, वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी देने की अनुमति है। तथापि, सामान्य अवकाश में अवकाश अवधि, जैसे कि, ग्रीष्म, शीत एवं पूजा अवकाश शामिल नहीं है।

परियोजना अनुदान के प्रयोजन से संबंधित संस्थाओं द्वारा अध्येतावृत्ति/असोसिएटशिप/वैज्ञानिकों के मासिक परिलब्धियों का भुगतान किया जाएगा।

नोट: नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा लाभ, निबंधन एवं शर्तें आदि, अंतरिक्ष विभाग/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले परिशोधन के अधीन है।


अनुसंधान अध्येतावृत्ति


कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति(जेआरएफ) / वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एसआरएफ)

अनुसंधान अध्येतावृत्ति
योग्यताएँ
1st & 2nd वर्ष (मासिक परिलब्धियां)
कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) (i) मूलभूत विज्ञान में स्नातकोत्तर डीग्री के साथ एनईटी या समतुल्य योग्यता
या
(ii) वृत्तिक पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री के साथ एनईटी या समतुल्य योग्यता
या
वृत्तिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री
रु. 25,000


रु. 25,000


रु. 25,000
वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (व.अ.अ.) क.अ.अ. के लिए निर्धारित योग्यता के साथ दो वर्ष का अनुसंधान अनुभव रु. 28,000


नोट: Tकेंद्र/यूनिट के निदेशकों द्वारा गठित एक उपयुक्त समीक्षा समिति द्वारा दो वर्ष समाप्त होने पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (क.अ.अ.) के निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा समिति की संस्तुति एवं केंद्र/यूनिट के निदेशक के अनुमोदन से कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता को वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (व.अ.अ.) के स्थान से सम्मानित किया जाए।



अनुसंधान असोसिएट (अ.स.)

शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के अधार पर अनुसंधान असोसिएट की अध्येता नीचे दिए गए वेतन स्तरों में से किसी एक स्तर पर समेकित राशि के रूप में निर्धारित किया जाए।

शैक्षिक योग्यता: डॉक्टर की उपाधि या विज्ञान/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में समतुल्य डिग्री या एमई/एम टेक के बाद 3 वर्ष का अनुसंधान, अध्यापन एवं अभिकल्पना एवं विकास में अनुभव के साथ साइन्स साइटेशन इन्डेक्सड़ दैनिकी में कम से कम एक अनुसंधान लेख।.

क्रम. सं.
श्रेणी
अध्येतावृत्ति प्रति महीना (रु)
1. अनुसंधान असोसिएट I (अ.अ./RA-I) 36,000
2. अनुसंधान असोसिएट II ( अ.अ./RA-II) 38,000
3. अनुसंधान असोसिएट III ( अ.अ./RA-III) 40,000


अनुसंधान वैज्ञानिक (अ.वै.)/

अनुसंधान वैज्ञानिकों की अध्येतावृत्ति अपरिवर्तित रहेंगी।

क्रम. सं
वेतनमान (VI सीपीसी के अनुसार)
1. (पीबी-3) 15600-39100 + ग्रेड वेतन Rs 5400
2. (पीबी-3) 15600-39100 + ग्रेड वेतन Rs 6600
3. (पीबी-3) 15600-39100 + ग्रेड वेतन Rs 7600
4. 15600-39100 के नीचे अन्य वेतनमान+ 6 वीं सीपीसी द्वारा संस्तुत एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रु. 5400 ग्रेड वेतन

सेवा शर्तें

महंगाई भत्ता: क.अ.अ., व.अ.अ. तथा अनुसंधान असोसिएट इस भत्ता के हकदार नहीं है। अनुसंधान वैज्ञानिक केंद्रीय सरकार, स्थानीय संस्था, जहाँ वे कार्यरत है वहाँ के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता आहरित करने के पात्र है।

मकान किराया भत्ता: सभी अध्येता, मुख्यत: कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (क.अ.अ.), वरिष्ठ अनुंसंधान अध्येता (व.अ.अ), अनुसंधान असोसिएट (अ.अ.) एवं अनुसंधान वैज्ञानिक (अ.वै.), अगर उन्हें, संस्था जहाँ वे कार्यरत है, वहाँ के नियमों के अनुसार छात्रावास आवास प्रदान नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की अनुमति है। इस कार्य के लिए क.अ.अ., व.अ.अ, अनुसंधान असोसिएट एवं अनुसंधान वैज्ञानिकों की अध्येतावृत्ति की राशि को मूल वेतन माना जाएगा।

चिकित्सा भत्ता: क.अ.अ., व.अ.अ, अनुसंधान असोसिएट एवं अनुसंधान वैज्ञानिकों को, जिस संस्था में वे कार्यरत है, वहाँ के नियमों के अनुसार चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति है।

छुट्टी एवं अन्य सेवा लाभ: क.अ.अ., व.अ.अ केवल आकस्मिक छुट्टी के पात्र है, जब कि संस्था के नियमों के अनुसार अनुसंधान असोसिएट/वैज्ञानिक छुट्टी के पात्र है। सभी महिला क.अ.अ./व.अ.अ/अ.अ./अ.वै. को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्रसूति छुट्टी लेने की अनुमति है।

भारत में या विदेश में किसी भी वैज्ञानिक समारोह में क.अ.अ./व.अ.अ./अ.अ./अ.वै. की सहभागिता को ‘ड्यूटी पर’ माना जाएगा। क.अ.अ./व.अ.अ./अ.अ. के लिए भारत में वैज्ञानिक समारोह/कार्यशालाओं में भाग लेने की यात्रा हकदारी, पहले की तरह, ट्रैन से 2 वातानूकूलन ही रहेगी।

बोनस व छुट्टी यात्रा रियायतकिसी भी श्रेणी के लिए ग्राह्य नहीं है। .

सेवा-निवृत्ति लाभ:क.अ.अ., व.अ.अ., अनुसंधान असोसिएट तथा अनुसंधान वैज्ञानिक इन लाभों के हकदार नहीं होंगे। तथापि, अनुसंधान वैज्ञानिक, जिनकी नियुक्ति परियोजना की अवधि के लिए है, उन्हें संस्था के नए पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य होने की अनुमति दी जाए।/

उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन: क.अ.अ./ व.अ.अ. को उच्च शिक्षा में पंजीकरण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए तथा अगर अवश्यक हो, तो शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु शिक्षा-शुल्क, परियोजना के अधीन संस्वीकृत आकस्मिक अनुदान से प्रतिपूरित की जाए।

आतिथेय संस्था को लाभ: आतिथेय संस्था को अपने लागत, जिसमें संरचनात्मक सुविधाएं भी शामिल है, को चुकाने हेतु कुल परियोजना के 20% उपरिव्यय, जो रु. 3 लाख से ज्यादा नहीं हो, दी जाए।

क.अ.अ./व.अ.अ/अनुसंधान सहयोगियों का दायित्व:
a) क.अ.अ./व.अ.अ./अ.स./अ.वै. आतिथेय संस्था के अनुशासनिक विनियमों से नियंत्रित की जाएगी।
b) क.अ.अ./व.अ.अ./अ.स./अ.वै को कार्यकाल की समाप्ति पर/त्यागपत्र देने पर, शीघ्र अति शीघ्र, अध्येतावृत्ति के पूरी अवधि के दौरान किए गए अनुसंधान कार्यों का एक विस्तृत समेकित रिपोर्ट भेजना होगा।

अनुसंधान अध्येतावृत्ति की आवधिक वृद्धि

सभी श्रेणी के क.अ.अ./व.अ.अ./अनुसंधान सहयोगियों के परिशोधित परिलब्धियां अक्तूबर 01, 2014 से प्रभावी है।