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मार्गदर्शन

       संस्था जो समर्थन हेतु परियोजना प्रस्तावित करती है, उनसे अपेक्षित है कि वे अपने पास उपलब्ध वर्तमान अवसंरचना का उपयोग करें। इसरो अध्येतावृत्ति, सामग्री, उपभोज्य वस्तुएँ, आंतरिक यात्रा, परीक्षण प्रभार, डेटा आदि को समर्थन प्रदान करने हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। केवल अनिवार्य लघु उपकरण, जो संस्था में उपलब्ध न हो और जो भविष्य की परियोजनाओं में उपयोगी सिद्ध हो, उनके क्रय हेतु निधि प्रदान की जाएगी। संस्था के प्रधान अन्वेषक (या अन्य स्टाफ) को किसी भी प्रकार के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। विनिहित निधि किसी भी कारणवश विदेशी यात्रा के उपयोग हेतु नहीं लिया जा सकता।

       इसरो द्वारा निधि आबंटन की संचालित मार्गदर्शी नीचे निर्दिष्ट है। यह समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

 
  • अन्वेषण हेतु, उपकरणों के क्रय के लिए अनुदान दिए जाएं। उपकरण एक विशेष स्वभाव का होना चाहिए, जो मात्र परियोजना के लिए अवश्यक हो तथा या तो संस्था में उपलब्ध नहीं हो या परियोजना के लिए मूल संस्था से दिया नहीं जा सकता। ऐसे उपकरण भविष्य में की जाने वाली परियोजनाओं के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए। इस श्रेणी में, पीसी/कंप्यूटर का अर्थ डेस्कटोप कंप्यूटर है।

  • प्रधान अन्वेषक को परियोजना गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु अनुमोदित परियोजना के लिए अनुमोदित अनुसंधान अध्येता की नियुक्ति शैक्षिक/अनुसंधान संस्था द्वारा की जा सकती है। सहायक कर्मचारी जैसे कि प्रशासनिक कर्मचारी, सहायक तकनीकी कर्मचारी, तकनीशियन एवं तकनीकी सहायक, सर्वेक्षक, डेटा इंट्ररी ऑपरेटर आदि की सेवाएं, मात्र परियोजना का उत्तरदायित्व उठाने वाली शैक्षिक/अनुसंधान संस्था द्वारा प्रवर्तित किया जाना है तथा परियोजना के अधीन संस्वीकृत निधि किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपयोजित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, परियोजना की समाप्ति पर, इसरो, परियोजना कर्मचारी के लिए नौकरी में उसी परियोजना या नए परियोजनाओं में निरंतरता प्रदान करने का दायित्व नहीं ले सकता। जो भी हो, इस प्रकार के परियोजना कर्मचारियों को इसरो में किसी भी पद पर भर्ती का दाव नहीं है।

  • संबंधित शैक्षिक अनुसंधान संस्थाओं के प्रचलित नियमों के अनुसार उपर्युक्त परियोजना कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति, प्रधान अन्वेषक का उत्तरदायित्व है। यह अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालय या संस्था के सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। अवश्यक शैक्षिक योग्यता/अनुभव तथा प्रस्तावित वेतन इसरो के मानदण्डों के अनुसार होगा एवं संबंधित संस्थाओं के नियमों के अनुसार चयन में संस्था के प्रधान का अनुमोदन होना चाहिए।

  • इस कार्य के लिए इसरो द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार परियोजना से संबंधित अनुसंधान कार्मिकों को इसरो के अनुसंधान अध्येतावृत्ति से सम्मानित किया जाएं। अनुसंधान कार्मिकों के पुरस्कार से संबंधित विवरण "नियम व कार्यविधि" में दिया गया है।

  • पुस्तकों एवं वैज्ञानिक साहित्य का क्रय जो अन्वेषण के लिए अनिवार्य है और जो संबंधित शैक्षिक/अनुसंधान संस्था में उपलब्ध नहीं है। सामान्यत: दैनिकी के लिए अभिदान की अनुमति नहीं है और दैनिकी के लिए किया गया खर्च, परियोजना से प्रभारित नहीं किया जा सकता। किसी विशेष दैनिकी, जो अत्याधिक महत्वपूर्ण है एवं अन्वेषण के लिए अवश्यक है, उसके शैक्षिक/अनुसंधान, संस्था में उपलब्ध न होने की स्थिति में, इसरो से पूर्व अनुमोदन के साथ एकल प्रतिलिपि या फ़ोटोस्टैट प्रतिलिपियों के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं। नियमित आधार पर दैनिकी का अभिदान इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

  • परियोजना के लिए अवश्यक विशेष उपभोज्य सामग्रियाँ।

  • कंप्यूटर समय, वेधशाला समय तथा अन्य सेवाएँ।

  • परियोजना के संबंध में भारत के अंदर यात्रा करना या अन्वेषण विषय के लिए प्रासंगिक, सेमिनार तथा संगोष्ठी में भाग लेना।

  • विविध खर्च (आकस्मिक) जैसे कि टंकण प्रभार, लेखन-सामग्री, डाक-व्यय आदि।

  • बजट में उपकरणों तथा/या उपभोज्यों के क्रय के संबंध में विदेशी मुद्रा की सभी अवश्यकताओं को स्पष्टता से पहचाना तथा उल्लेखित किया जाएं। शैक्षिक संस्था/अनुसंधान संस्था परियोजना के लिए अवश्यक विदेशी मुद्रा प्रदान करने का प्रबंध करेगी तथा इसरो भारतीय मुद्रा में तुल्य रुपये प्रदान करेगी।

  • परियोजना से संबंधित कार्मिकों के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोई निधि उपलब्ध नहीं है।

  • परियोजना से संबंधित किसी भी सामग्री के प्रकाशन के लिए इसरो कोई निधि प्रदान नहीं करती है।

  • इसरो किसी उपकरणों या कार्मिकों के आवास हेतु बिल्डिंग तथा सिविल कार्यों केलिए कोई निधि प्रदान नहीं करता। किंतु केवल विशेष अनुमोदनों पर उपकरणों के संस्थापन के लिए प्रभार दिए जाते हैं।

  • संबंधित संस्था के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता नियमों के अनुसार प्रधान अन्वेषक द्वारा परियोजना से संबंधित सभी यात्राओं का अनुमोदन दिया जाना चाहिए। यात्रा का माध्यम, जिसमें हवाई यात्रा भी शामिल है का भी अनुमोदन प्रधान अन्वेषक द्वारा किया जाए, ताकि परियोजना का कार्यान्वयन समय पर हो इस शर्त के अधीन कि संस्था को इस प्रकार की व्यवस्था से कोई आपत्ति न हो, तथा यात्रा व्यय, इसरो द्वारा परियोजना के लिए अनुमोदित बजट संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत हो।

  • निधि की संस्तुति, विभिन्न विनिर्दिष्ट मदों के अंतर्गत की जाएगी एवं सामान्यत: प्रत्येक वर्ष में एक बार इसरो द्वारा जारी की जाएगी। विभिन्न अनुमोदित मदों के बीच निधि के पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  • अगर संस्था को जारी किया गया कुल अनुदान पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ है, तो तुरंत जारी करने हेतु रखे गए अगले अनुमोदित बजट से अव्यियत शेष को घटा दिया जाएगा।

  • परियोजना की समाप्ति पर किसी भी प्रकार का अव्यियत अनुदान, वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु-560231, को वापस दिया जाना चाहिए।